दिल्ली के करोलबाग स्थित होटल अर्पित पैलेस में पिछले मंगलवार (12 फरवरी) को हुए भीषण अग्निकांड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों एमसीडी और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है. हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार और सिविक एजेंसियां बताएं कि आखिर इस तरह के हादसे होने की क्या वजह है और अब तक बिना एनओसी के दिल्ली में ऐसे कितने होटल चल रहे हैं. इसके अलावा कोर्ट ने मुआवजे को लेकर भी एजेंसी और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है.
हाई कोर्ट में मंगलवार को अर्पित भार्गव की तरफ से एक अर्जी लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में बिना फायर लाइसेंस के इस तरह के होटल धड़ल्ले से चल रहे हैं और उसके चलते यहां ठहरने वाले लोगों की जिंदगी दांव पर रहती है. इसके अलावा भार्गव का यह भी कहना था कि दिल्ली सरकार को एक समयसीमा में ऐसे होटलों, बारात घर और कम्युनिटी सेंटर्स के लिए गाइडलाइन तय कर लेना चाहिए और अगर उन गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा हो तो ना सिर्फ ऐसे होटलों के खिलाफ बल्कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन पर होटलों की निगरानी का जिम्मा होता है.