भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के बाद किए गए लॉक डाउन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में तहसीन पूनावाला ने याचिका दाखिल की है. तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो जम्मू-कश्मीर में तत्काल धारा 144, फोन, इंटरनेट ब्लॉकिंग पर प्रतिबंध हटाने के लिए केंद्र को निर्देश जारी करें. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की ‘मनमानी’ और ‘अवैध’ नजरबंदी से रिहाई की मांग की है.
याचिका में पूनावाला में मांग की है कि जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्थिति का पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग गठित किया जाए. पूनावाला ने कहा कि ये हालात अनुच्छेद- 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (नागरिकों को जीने का अधिकार) का सीधे तौर पर उल्लंघन है. क्योंकि बुनियादी स्वास्थ्य सेवा, शैक्षणिक संस्थान, बैंक, सार्वजनिक कार्यालय, खाद्य-सब्जियां और राशन आपूर्ति तक वर्जित हैं. बुनियादी जरूरतों को भी प्रतिबंधित किया गया है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर का दौरा करने और जमीनी हालात का पता लगाने और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक न्यायिक आयोग की नियुक्ति की मांग की गई है.