लोया केस समेत गुरुवार को अदालत से आईं ये 3 बड़ी खबरें…

गुरुवार का दिन अदालती निर्णयों को लेकर चर्चा वाला दिन रहा. दिन की तीन बड़ी खबरें न्यायपालिका से जुड़ी हुई रही. सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया मौत केस में SIT जांच की अपील की खारिज कर दिया, इसके अलावा शीर्ष कोर्ट ने ही कठुआ रेप केस में बाधा डालने वाले वकीलों को जमकर फटकार लगाई. तीसरी बड़ी खबर हैदराबाद से आई जिसमें हैदराबाद हाईकोर्ट ने मक्का मस्जिद केस में फैसला देने वाले जज के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया. पढ़ें तीनों खबरों को विस्तार से…

1. जज लोया मामले पर कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की स्वतंत्र जांच कराने की अपील को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मामले का कोई आधार नहीं है, इसलिए इसमें जांच नहीं होगी. तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चार जजों के बयान पर संदेह का कोई कारण नहीं है, उनपर संदेह करना संस्थान पर संदेह करने जैसा होगा. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस मामले के लिए न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन वकीलों ने ये याचिका डाली है, उन्होंने इसके जरिए न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की है. ये अदालत की आपराधिक अवमानना करने जैसा है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ये याचिका राजनीतिक फायदे और न्यायपालिका की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए किया गया.

2. कठुआ रेप केस में शीर्ष कोर्ट की वकीलों को फटकार

कठुआ रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू- कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वकीलों के दल की ओर से अदालती कार्यवाही रोकना उचित नहीं. बता दें कि कोर्ट ने अगली सुनवाई 26 अप्रैल को तय की है. इसमें बार को अपना जवाब दाखिल करना होगा.

सुनवाई के दौरान बार एसोसिएशन ने कोर्ट के सामने दलील दी- उनका प्रदर्शन किसी और मुद्दे पर था, लेकिन मीडिया ने इसे कहीं और जोड़कर दिखाया. मीडिया रिपोर्ट्स से ऐसा लगा कि प्रदर्शन कठुआ रेप केस के खिलाफ है. इस दलील पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने टिप्पणी की कि वजह जैसी भी हो लेकिन आपका रवैया गैर जिम्मेदाराना था. प्रैक्टिस करना आपका अधिकार है लेकिन हड़ताल करना या अदालती कार्यवाही रोकना नहीं.

3. मक्का मस्जिद ब्लास्ट में फैसला सुनाने वाले जज का इस्तीफा नामंजूर

हैदराबाद में हुए मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में फैसला सुनाने वाले जज रविंद्र रेड्डी का इस्तीफा नामंजूर हो गया है. जज रेड्डी के इस्तीफे को हैदराबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने नामंजूर कर दिया है. उनकी 15 दिनों की छुट्टी की मांग भी रद्द कर दी गई है.

बता दें कि हैदराबाद में हुए मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में फैसला सुनाने के कुछ घंटों के अंदर एनआईए कोर्ट के जज रविंद्र रेड्डी ने सभी को चौंकाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. वह इस्तीफा देने के बाद छुट्टी पर चले गए. लेकिन आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जज रेड्डी के इस्तीफे को नामंजूर करते हुए उनकी 15 दिन की छुट्टी की मांग भी रद्द कर दी.