आरएसएस पर नहीं लगाया था गांधी जी की हत्या का आरोप – सुप्रीम कोर्ट में राहुल

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नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल
गांधी को मानहानि केस में एक बड़ी
राहत मिली है। राहुल गांधी ने सुप्रीम
कोर्ट में अपने बयान में कहा है कि,
उन्होने गांधी जी की
हत्या के लिए
आरएसएस को हत्यारा
नहीं बोला था, ब्लकि
इससे जुड़े उन लोगों
पर आरोप लगाया था
जिन्होंने महात्मा गांधी
की हत्या की थी। राहुल
गांधी के इस बयान के
बाद आरएसएस
कार्यकर्ता द्वारा किया
गया मानहानि का
मुकदमा रद्द किया जा
सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने
कहा कि वह राहुल गांधी के उस
बयान से संतुष्ट है कि उन्होंने महात्मा
गांधी की हत्या के लिए आरएसएस
संस्थान को हत्यारा नहीं कहा था।
बल्कि उससे जुड़े लोगों पर हत्या का
आरोप लगाया था। मानहानि के केस
में राहुल गांधी के लिए यह एक बड़ी
राहत मानी जा रही है। राहुल गांधी
की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष
रखते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल
ने कहा था कि राहुल गांधी ने आरएसएस

को अपराधी तैयार करने वाला संगठन
नहीं कहा था। कोर्ट ने इस मामले में
अगली सुनवाई के लिए एक सितंबर
की तारीख तय की है।2014 में एक
आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने
जिला कोर्ट में महात्मा गांधी की हत्या
का आरोप कथित रूप से राष्ट्रीय
स्वयंसेवक संघ पर लगाने के संबंध में
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का
मामला दाखिल किया गया था। इस
शियाकत में कुंटे कहा था कि, राहुल
गांधी ने सोनाले में 6 मार्च 2014 को
एक चुनावी रैली में कहा था कि
आरएसएस ने गांधी जी की हत्या की।