डॉ. अमित कुमार दीक्षित  – गणतंत्र दिवस, संविधान– साप्ताहिक प्रतियोगिता

कई वर्षों के अथक प्रयासों का सफल व सार्थक रूप हमारा भारतीय संविधान है । संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवम्‍बर 1949 को ग्रहण एवं 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त किया जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का धर्मग्रंथ भारत का सर्वोच्च कानून “भारत का संविधान” के नाम से हमारे समक्ष प्रस्तुत है । भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले महान युगपुरूष डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। वर्तमान में हमारे संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां है। संविधान की धारा 74 (1) में मंत्रिपरिषद की कार्यकारी शक्ति निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री जी है तथा साथ ही धारा 79 के तहत राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा है ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के तहत छः मौलिक अधिकार है ।
1) समानता का अधिकार
2) स्वतंत्रता का अधिकार
3) शोषण के विरूद्ध अधिकार
4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5) संस्कृति और शिक्षा से सम्बंधी अधिकार
6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

‘सम्पत्ति का अधिकार’ सातवां मौलिक अधिकार था जिसे ‘44वें संविधान संशोधन, 1978’ के तहत हटाया गया ।