सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने उनसे विदेश जाने से पहले 2 लाख रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट के मुताबिक यह राशि थरूर को देश लौटने पर वापस कर दी जाएगी. इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी. साथ ही कोर्ट ने उनके बिना इजाजत विदेश जाने पर रोक लगा दी थी. लेकिन बुधवार को कोर्ट ने उन्हें विदेश जाने की इजाजत देकर बड़ी राहत दी है.